खान सुरक्षा 'महानिदेशालय (डीजीएमएस) ने एसईसीएल को दीपका खदान से जुड़े एक मामले में झटका दिया है। खदान से लगे ग्राम मलगांव में आबादी क्षेत्र से 45 मीटर के दायरे में होने वाले खनन पर रोक लगा दिया है। मामले को लेकर एसईसीएल के दीपका प्रबंधन को नोटिस जारी किया है और 15 दिन के भीतर इस पर कार्रवाई कर संबंधित फोटोग्राफ्स व कागजात उपलब्ध कराने के लिए कहा है। खान सुरक्षा निदेशालय ने यह कार्रवाई विनय सिंह राठौर की शिकायत पर की है। डीजीएमएस की इस कार्रवाई से दीपका प्रबंधन को बड़ा झटका लगा है। वर्तमान में मलगांव की जमीन पर कंपनी कोयला खनन कर रही है और खदान का विस्तार ग्रामीणों के घर तक पहुंच गया है।
इस संबंध में डीजीएमएस की बिलासपुर इकाई की ओर से दीपका प्रबंधन को निर्देश जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि पूर्व में निदेशालय को एक शिकायत प्राप्त हुई थी इसमें खान सुरक्षा के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया गया था। इसकी तहकीकात करने के लिए 5 नवंबर को बी भद्रू खान सुरक्षा उप निदेशक बिलासपुर क्षेत्र-1 ने दीपका ओपन कास्ट माइंस का निरीक्षण किया था और जिन बिंदुओं को लेकर शिकायतें मिली थी उसकी जांच की थी। जांच के दौरान सुरक्षा निदेशालय के अफसर ने शिकायत को सही पाया। इसके सुरक्षा निदेशालय ने 13 नवंबर को एसईसीएल के मेगा प्रोजेक्ट दीपका को इस संबंध में आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मलगांव में आबादी वाले स्थान से 45 मीटर के दायरे में खनन नहीं किया जा सकता, - इसकी मनाही है।
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