छ.ग. में 3 तीन साल के अन्दर खनिज विभाग ने लगभग 15 पन्द्रह हजार ट्रक एवं ट्रैक्टरों को बिना बिल के अवैध रूप से खनिज (रेत, गिट्टी एवं अन्य खनिज) परिवहन करते हुये पकड़ा है। बिना बिल के खनिज परिवहन करने के कारण शासन को अरबों रूपए के GST का भी नुकसान हुआ है।
अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वाले ट्रकों एवं ट्रैक्टरों का जिला खनिज कार्यालयों से जानकारी तथा सूची लेकर नियमानुसार कार्रवाई GST विभाग को करना चाहिये।
• प्रायः सभी जिलों में 3 साल के अन्दर पांच-पांच सौ ट्रक एवं ट्रैक्टरों को बिना बिल के पकड़ा गया है।
• कृषि कार्य वाले ट्रैक्टरों से खनिज परिवहन करते हैं इसलिये ट्रैक्टर खरीदते समय जो GST का छूट लिया जाता है उस छूट राशि को खनिज परिवहन करने वाले ट्रैक्टरों से वापस लेना आवश्यक है।
• बिना बिल का जो खनिज वाला ट्रक पकड़ाता है उसको क्रेशर वाले एवं रेत खदान वाले ही बिना बिल का खनिज सामान देते हैं, इसलिये परिवहन करने वाले वाहनों से खनिज सामान देने वाले क्रेशरों एवं रेत खदानों का जानकारी लेकर रेत उत्खनन करने वालों एवं क्रेशरों के खिलाफ भी कार्यवाही करना आवश्यक है।
• लगभग 50 प्रतिशत गिट्टी एवं रेत बिना GST बिल के ही बिक रहा है जिसमें वाणिज्य कर विभाग द्वारा जांच कार्यवाही नहीं किया जा रहा है।
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